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कांग्रेस नेेता राहुल गांधी। – फोटो : एएनआई
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भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान अपने भाषण में सावरकर के कथित अपमान वाली अर्जी की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को एमपी एमएलए अदालत के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख नियत करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अदालत में तलब किया है।
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कोर्ट में वादी नृपेंद्र पांडे की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि 12 नवंबर 2022 को एक समाचार चैनल पर प्रसारित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी जुड़े हुए भारत को पुनः जोड़ने की बात कहते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के अकोला में 17 नवंबर को समाज में वैमनस्यता और द्वेष फैलाने की मंशा से भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से अमर्यादित आलोचना की और देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
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पत्रकार वार्ता के दौरान सभी समाचार प्रतिनिधियों को पहले से छापे पत्रक वितरित किए जो इस बात का प्रमाण है कि सावरकर के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से पत्रक तैयार कराया गया। जबकि महात्मा गांधी ने सावरकर को देशभक्त बताया था। अर्जी में कहा गया कि सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान है। अर्जी को कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज किया था।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास व भाषा आदि के आधार पर अलग-अलग समहूों के बीच शत्रुता बढ़ाने और सद्भाव बिगाड़ने के अलावा वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से बयान जारी करने के आरोपों में तलब किया है।