
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट।
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हाईकोर्ट के वेतन वृद्धि आदेश पर कार्यकारी अभियंता के वेतनमान में सिर्फ एक रुपये की बढ़ोतरी पर हरियाणा सरकार को फटकार लगी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश को कार्यात्मक और स्पष्ट रूप से अवैध करार देते हुए इसे न्यायालय के आदेश का मजाक बताया है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणियां की हैं।
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