चुनाव आयोग ने दिए निर्देश,
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। स्टार प्रचारकों को भी आचार संहिता का पालन करना होगा। चुनाव आयोग इस बारे में काफी सख्त है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यदि स्टार प्रचारक आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों व पर्यवेक्षकों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा में मतदान 25 मई को होना है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने स्टार प्रचारक भी घोषित किए हैं, जो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैदान में उतर जाएंगे। पिछले कुछ चुनाव में स्टार प्रचारकों के आचार संहिता उल्लंघन के मामले देखने को मिले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी करने के लिए पार्टियों के हिसाब से एक रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक और राजनैतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा और उल्लंघन की तिथि, कार्यवाही, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेशों के संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी। उल्लंघन के मामलों को सार्वजनिक भी करना होगा।
स्टार प्रचारकों के लिए जारी एडवाइजरी
-मतदाताओं से जाति/सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।
-प्रचार के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, जिससे दो समुदायों के बीच अशांति या हिंसा हो।
-किसी की निजी जिंदगी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।
-भाषण में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए कोई गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।
-किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी पर कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।
-धार्मिक स्थल को प्रचार-प्रसार का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।
-वोट के लिए जाति या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
-ऐसे कथन से बचें, जिससे महिलाओं के मान-सम्मान न खो जाए।

























