पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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पति को एनडीपीएस के मामले में फंसाने, महिला से दुष्कर्म व इस सब में पुलिस अधिकारियों की भूमिका के आरोपों के बावजूद कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में डीजीपी को खुद जांच के इस तरीके पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए पीड़िता ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी जगराज सिंह उसके पति को पहले से जानता था और अक्सर उसके घर आता था। आरोपी की लंबे समय से उस पर बुरी नजर थी। इसी बीच उसने याची को धमकी दी कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो उसके पति को एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसा देगा। जब वह आरोपी से बात करने लगी तो उसने संबंध बनाने का दबाव बनाया और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो चैट याची के पति को दिखा देगा।
29 अगस्त 2022 को आरोपी याची के घर आया और तब याची व उसके ससुर घर पर थे। आरोपी ने कहा कि पुलिस याची के पति को एनडीपीएस के मामले में ढूंढ रही है और अगर याची 50 हजार रुपये का इंतजाम करवा दे तो उसके पति का नाम केस से बाहर निकाला जा सकता है। याची के ससुर पैसे का इंतजाम करने गए तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद लगातार वह बार-बार संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा लेकिन याचिकाकर्ता ने मना कर दिया।