पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जेलों से नशे की तस्करी व मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए पंजाब सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पेश किया है। योजना के अनुसार जेल के भीतर रिसर्च, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस (आरएआई) विंग के माध्यम से तस्करी व मोबाइल फोन से गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को काबू किया जाएगा। इसके साथ ही सीआरपीएफ की एक अतिरिक्त कंपनी की मांग केंद्र को भेजी गई है ताकि जेल के बाहर से ऐसी कोई सामग्री भीतर न आ सके।
नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए बताया है कि जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी जेलों में प्रवेश व निकास का एक ही द्वार है। सरकार की सख्ती के चलते 2013 में कैदियों से 129 प्रतिबंधित वस्तुएं रिकवर की गई हैं जिनमें 33 प्रतिशत मोबाइल फोन हैं। बैरक व अन्य स्थानों से मोबाइल फोन रिकवर करने के लिए नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) का इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफी कारगर है।
30 एनएलजेडी जेलों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव जेल विभाग द्वारा तैयार कर सरकार को भेजा गया है। जेल के बाहर से कोई वस्तु अंदर न फेंकी जा सके इसलिए 20 मीटर ऊंचाई के नायलॉन जाल दीवारों पर लगाने की योजना है।