
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट।
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पंजाब के गुरदासपुर के हरदोवाल कलां पंचायत के सरपंच पद के लिए 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इसे पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का उल्लंघन बताते हुए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट वीरवार को सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट की वकील सतिंदर कौर ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पंजाब में कई जगह पर सरपंच के पद के लिए बोली लगाई जा रही है। गुरदासपुर के हरदोवाल कलां पंचायत के सरपंच पद के लिए 2 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है।
याची ने कहा कि ऐसा कर ना बिलकुल गलत है। सरपंच के पद को बेचना पूरी तरह से असांविधानिक है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। याची ने कहा कि चुनाव में बोली लगाकर कोड ऑफ कंडक्ट और पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कई जजमेंट हैं, जिसका उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट इस याचिका पर वीरवार को सुनवाई करेगा। बता दें बीते दिनों बोली लगाने का वीडियो भी वायरल हुआ था।
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्रवाई की तैयारी
डेरा बाबा नानक ब्लॉक के गांव हरदोवाल में 2 करोड़ की बोली लगाने वाले पर नकेल कसने के लिए एसडीएम और अन्य सरकारी अधिकारी पंचायत घर पहुंचे। यह कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी गुरदासपुर के निर्देशों पर की गई है। बता दें कि पंचायतों की बोली लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर यह मामला राज्य चुनाव आयोग तक पहुंचा था, जिस पर जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। एसडीएम ने कहा कि बोली लगाना गलत है। चुनाव लोकतांत्रिक रूप से होने चाहिए।


























