चंडीगढ़। 10 जनवरी से ईडब्ल्यूएस/डीजी दाखिले के लिए अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के ईडब्ल्यूएस दाखिले के केंद्रीकृत पोर्टल पर 56 गैर सहायता और गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूल पंजीकरण करवा चुके हैं। इनमें से सिर्फ विवेक हाई स्कूल ने पंजीकरण नहीं किया है। स्कूल ने विभाग के साथ ईडब्ल्यूएस दाखिले को लेकर चल रहे टकराव पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। विभाग ने 26 दिसंबर को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के एंट्री क्लास दाखिले के लिए दिशानिर्देश और अनुसूची जारी की। इसके तहत 57 गैर सहायता और गैर अल्पसंख्यक स्कूलों को विभाग के ईडब्ल्यूएस दाखिले के पोर्टल पर पंजीकरण कराने का समय दिया। विवेक हाई स्कूल के अध्यक्ष एचएस मामिक ने पंजीकरण न करने पर कहा कि वह ईडब्ल्यूएस बच्चों को दाखिला देने के लिए तैयार हैं लेकिन विभाग का उनके प्रति रवैया सही नहीं है। उन्होंने कहा विभाग लिखित में दे कि वह पूरी प्रतिपूर्ति राशि भरेंगा। उन्होंने शनिवार को न्यायालय में याचिका दायर की और कहा कि 9-10 तारीख तक कोर्ट में मामला लग जाएगा। विभाग ने याचिका दायर होने जानकारी मिलने से और विवेक स्कूल के साथ चल रहे अन्य केस के चलते कुछ भी कहने से इनकार किया।
विभाग ने 27 दिसंबर को ईडब्ल्यूएस दाखिला न देने पर विवेक हाई स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। आदेश में यह भी लिखा गया है कि अगर सत्र 2024-25 में स्कूल ईडब्ल्यूएस दाखिला करता है तो विभाग अपने आदेश वापस ले सकता है। अभिभावक ईडब्ल्यूएस/डीजी एंट्री क्लास में दाखिले के लिए 10 जनवरी से 56 निजी और किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्कूलों में कम से कम दो हेल्पडेस्क बने होंगे जो अभिभावक का ऑनलाइन फॉर्म भर कर देंगे। फॉर्म भरने के लिए अभिभावक को जरूरी दस्तावेज लाने होंगे जिसमें बच्चे का आधार कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण आदि शामिल हैं। फॉर्म भरते समय अभिभावक अपना वही नंबर भरें जो वह इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रॉ में नाम आने पर विभाग की वेबसाइट के साथ पंजीकृत फोन नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा।
एंट्री क्लास ईडब्ल्यूएस/डीजी दाखिले के लिए यह लोग योग्य
ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए वह अभिभावक आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख पचास हजार से कम है। यह साबित करने के लिए उनके पास डीसी ऑफिस से प्रमाणित आय प्रमाणपत्र होना चाहिए। अभिभावक चंडीगढ़ के रहने वाले होने चाहिए और उनके आधार कार्ड पर शहर का पता होना चाहिए। वंचित समूह में शामिल अभिभावक भी बच्चे के एंट्री क्लास में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उनके पास सक्षम प्राधिकारी से मिला प्रमाणपत्र होना जरूरी है। वंचित समूह के अभिभावक को वार्षिक आय का प्रमाणपत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। वंचित समूह में शामिल श्रेणियों व अन्य जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://www.chdeducation.gov.in/wp-content/uploads/2023/12/Private-Schools-non_minority.pdf पर जा सकते हैं।
दाखिले से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
ईडब्ल्यूएस/डीजी एंट्री क्लास दाखिले के लिए आवेदन – 10 जनवरी से 10 फरवरी 2024
ड्रॉ के तहत चयनित बच्चों की सूची – 16 फरवरी 2024
स्कूल द्वारा चयनित बच्चों के दाखिला की पुष्टि – 26 फरवरी 2024 तक
(जरूरत पड़ने पर) चयनित बच्चों की दूसरी सूची – 15 मार्च 2024
स्कूल द्वारा चयनित बच्चों के दाखिले की पुष्टि – 25 मार्च 2024




























