चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने एक सैलून संचालक पर ग्राहक को पूरी सेवाएं न देने के आरोप में 3500 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। आयोग ने सैलून संचालक को 1200 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित शिकायतकर्ता को लौटाने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार सेक्टर-21 निवासी उषा ने विंडल लंदन सैलून से 36 सर्विस सेवाओं का एक पैकेज लेकर 2400 रुपये दिए थे। लेकिन सैलून संचालक ने 36 में से मात्र 18 सेवाएं ही दीं। इसकी शिकायत उषा ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में दी। शिकायत में उषा ने बताया कि उसने 25 अक्तूबर, 2023 और 22 मई 2024 को सैलून संचालक से 2400 रुपये का सर्विस पैकेज खरीदा था। इसमें पेडीक्योर, हेयरकट, वैक्सिंग, मैनीक्योर, हेयर कलरिंग स्पा सहित अन्य सेवाएं दी जानी थीं। सैलून संचालक ने 36 सेवाएं देने का वायदा किया था। लेकिन उसने 18 ही प्रदान कीं। जब वह हेयर कलरिंग के लिए सैलून में गई तो इसके अलग से पैसे मांगे गए। जबकि यह पैकेज में शामिल था। उषा ने आरोप लगाया कि जब वह सैलून संचालक के पास गई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में उसकी बालियां व चैन भी छीन ली गई। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दी। सैलून संचालक को अपने वकील के द्वारा नोटिस भी भेजा जिसे सैलून संचालक ने दरकिनार कर दिया गया। आयोग ने सैलून संचालक ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसे एक्स पार्टी घोषित कर हर्जाने के निर्देश दिए।