{“_id”:”67eed4be779d2a241b033983″,”slug”:”the-high-court-will-hear-the-tender-process-for-liquor-contracts-today-chandigarh-news-c-16-pkl1091-674390-2025-04-04″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Chandigarh News: शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

चंडीगढ़। शहर में 2025-26 के लिए शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया के विवाद को लेकर दाखिल तीन याचिकाओं पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याची पक्ष ने कहा कि इस टेंडर के तहत 97 में से 87 दुकानें केवल एक परिवार व उसके करीबियों को दी गईं, जो अलग-अलग फर्मों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम से बोली लगा रहे थे। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। याची ने कहा कि नीति के तहत किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को 10 से अधिक दुकानें हासिल करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा एकाधिकार को रोकने के लिए किया गया था लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर कुछ व्यक्तियों को ही ठेके अलॉट कर दिए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि पूरी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और इसे निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं किया गया। आबकारी नीति का मूल उद्देश्य शराब की दुकानों के उचित वितरण को सुनिश्चित करना और किसी एक समूह का प्रभुत्व रोकना था, लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां साफ नजर आईं।

























