
आतंकी लखबीर सिंह।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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गैर-कानूनी गतिविधियों के मामले में नामजद आतंकी लखबीर लंडा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब अदालत में उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 82 (4) के तहत की गई है।
2023 में एनआईए ने लखबीर सिंह संधू उर्फ लंडा व उसके साथियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, यादविंदर सिंह उर्फ यादा के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप में धारा 17, 18, 18बी, 20, 38, 39 के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई मोहाली की विशेष एनआईए अदालत में चल रही है। नौ अक्तूबर 2023 में मामले की पहली सुनवाई हुई थी। एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका दायर होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जो बीत चुका है। इस कारण अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी लंडा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।













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