
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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हरियाणा में इंस्पेक्टर से डीएसपी पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 फरवरी तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके या क्रीमी लेयर के तहत आने वालों को तो पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर सरकार को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह व अन्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इंस्पेक्टर से डीएसपी की पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की है। याचिकाकर्ताओं को जानकारी मिली कि इस प्रक्रिया में आरक्षण को लागू किया गया है। याची ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए डेटा का संग्रह पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।



























