पुणे21 मिनट पहले
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18-19 मई की रात नाबालिग आरोपी ने कार से बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने आरोपी की पिटाई की थी।
महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो सदस्यों को शो-कॉज नोटिस भेजा है। आरोपी ने 18 मई की रात शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी।
आरोपी को हादसे के बाद हिरासत में लिया गया था, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने उसे कुछ घंटों बाद ही जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपए के दो बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था।
राज्य सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के दो सदस्यों के कामकाज की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों ही सदस्यों के काम करने के तरीके में गड़बड़ियां मिली हैं। इसके बाद महिला व बाल विकास विभाग के कमिश्नर प्रशांत नरणावरे ने दोनों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

कमेटी ने रिपोर्ट में कहा- आरोपी को जमानत देते वक्त जुवेनाइल बोर्ड ने नियम तोड़े
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक सदस्य न्यायपालिका से और दो सदस्य न्यायपालिका से इतर थे। इन दो सदस्यों को राज्य सरकार ने नियुक्त किया था। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि नाबालिग आरोपी को बेल देते समय तक पुणे पुलिस ने आरोपी की ब्लड रिपोर्ट पेश नहीं की थी, इसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों को मामले में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी को जल्दबाजी में जमानत दी गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एक सदस्य एलएन धनावड़े के पास उस दिन मामलों की सुनवाई का कोई टाइमटेबल तय नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से इस मामले की सुनवाई की थी।
कमेटी ने यह भी कहा कि जब जमानत देने का फैसला सुनाया गया तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाकी सदस्य मौजूद नहीं थे, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के खिलाफ है। लूपहोल्स को देखते हुए अगले दिन भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सीनियर बेंच जमानत के फैसले को पलट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ये तस्वीर एक पब के CCTV फुटेज की है। हादसे से पहले नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और कार लेकर निकल गया।
























