
जगतार सिंह हवारा।
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पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा पर चल रहे देशद्रोह के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई। अदालत में बहस पूरी होने के बाद सबूतों के अभाव में जगतार सिंह हवारा को बरी कर दिया गया। जगतार हवारा के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि मामला 1998 का है।
सोहाना थाने में जगतार सिंह हवारा पर सरकार के खिलाफ विद्रोह करने, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, माहौल खराब करने, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में बाधा डालने, अपराध करने का प्रयत्न करने व साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वकील मंझपुर ने बताया कि इस मामले में उन्होंने वर्ष 2018-19 में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद सेशन कोर्ट में हवारा की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, उसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 2021 में हाईकोर्ट में हवारा की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर नहीं की। मगर सेशन कोर्ट को इस मामले में जल्द चालान पेश करने का निर्देश दिया।


























