अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: नवीन दलाल
Published by: नवीन दलाल
Updated Sun, 11 May 2025 10:39 AM IST
नए नियमों के अनुसार, मनोनीत होने वाले 9 सदस्यों में 9 महिला सदस्यों और अनुसूचित जाति (एससी) एवं पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी से 3 सदस्यों का चयन अनिवार्य होगा।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति
– फोटो : संवाद
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