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एनएचएआई ने पंजाब में अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर कब्जा दिलाने की हाईकोर्ट से मांग की थी। पंजाब में कुल 36 परियोजनाएं चल रही हैं,इनमें से 136.67 किलोमीटर पर एनएचएआई को माैका नहीं मिल पाया।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला
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पंजाब में भूमि पर कब्जा न मिलने के कारण रुके पड़े हाईवे प्रोजेक्टों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को बिना किसी रुकावट के जमीन का कब्जा दिलवाएं।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल चल रही मध्यस्थता की प्रक्रिया जमीन को एनएचएआई को सौंपने में रुकावट नहीं बन सकती। यदि कोई जमीन मालिक इसका विरोध करता है, तो ऐसे अवरोधों को सभी उपलब्ध साधनों से हटाया जाए। हाईकोर्ट ने एनएचएआई को भी निर्देश दिया है कि वह संबंधित अदालतों में आवेदन देकर कानूनी अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू करे और आगामी 5 मई तक रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कुछ जमीन मालिकों द्वारा दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी।