
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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जेल से नशा तस्करी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, कांस्टेबल से मंत्री तक सभी की जांच जरूरी है। जो भी दोषी मिला, हम सुनिश्चित करेंगे कि वह जेल जाए। शुक्रवार को इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई और ईडी जांच के साथ ही अन्य पहलुओं पर फैसला सुरक्षित रखा है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) के प्रमुख व स्पेशल डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी आरएन ढोके कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप एसएसओसी की निगरानी करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार को वह हर जिले के एआईजी की बैठक लेते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल से करोड़ों रुपये का नशे का कारोबार चल रहा है, आपकी टीम क्या कर रही है?
चाय-समोसे वाली बैठकों से कोई फायदा नहीं, जब तक जमीनी स्तर पर काम न हो। फिरोजपुर की जेल से 43000 कॉल की गईं हैं। नौ महीने बीतने के बावजूद मोबाइल किसने जेल में पहुंचाए जांच दल के पास इसका जवाब नहीं है। अगर आज एसएसओसी के सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाएंगे तो शायद ही कोई कानून के शिकंजे से बचेगा।















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