
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के पद को लेकर मंगलवार को करीब तीन घंटे की बहस के बाद सभी पक्षों की सहमति से हाईकोर्ट ने विवाद सुलझा लिया। हाईकोर्ट में डीसी ने चुनाव का नया कार्यक्रम पेश करते हुए बताया कि दोनों पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ की जाएगी। अधिसूचना के अध्ययन के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करवाने और मेयर कुलदीप कुमार को 28 फरवरी को पद संभालने व चार मार्च को चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर के दावेदार गुरप्रीत सिंह व डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरने की मांग को लेकर निर्मला देवी ने नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील की थी। याचिका में बताया गया कि डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर 27 फरवरी को दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सीधे मतदान तय किया गया था और कहा गया था कि इन दोनों पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जनवरी में ही पूरी की जा चुकी है।


























