पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के साथ 10.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मामले में आरोपी की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर हुई, लेकिन अदालत ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करने से पहले उसका देश में होने के लिए आदेश दिए हैं।
डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को इन्वेस्टमेंट का झांसा दे 10.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी गगनदीप सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गगनदीप सिंह इस समय दुबई में हैं। हाईकोर्ट ने गगनदीप सिंह को आदेश दिए कि वे अगले मंगलवार से पहले देश वापिस आएं और अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, उसके बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए विचार किया जा सकता है।
नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू जो खुद पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ 2019 में गगनदीप सिंह ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर और ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 10 करोड़ 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करवाए थे। नवजोत कौर सिद्धू लगातार उसकी शिकायत करती रही और राशि वापिस करने की मांग करती रही।
आखिरकार नवजोत कौर सिद्धू ने गगनदीप सिंह के खिलाफ पिछले साल अमृतसर में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद आरोपी विदेश चला गया था। वर्तमान याचिका भी दुबई से दाखिल की गई है और अग्रिम जमानत की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। यह गंभीर मामला है और याची को पहले देश में वापसी करनी होगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी गगनदीप सिंह को अगले मंगलवार तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने के आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।




























