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dog – फोटो : Adobe Stock
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चंडीगढ़ में पालतू और लावारिस कुत्तों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
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पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने ‘चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज-2023’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार, घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही लोग कुत्ते रख सकेंगे। लावारिस कुत्तों को खिलाने की जगह और मालिक की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। 7 नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।