चंडीगढ़। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति के बीच प्रशासनिक आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर चंडीगढ़ पुलिस की खास नजर रहेगी। शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। यदि तय समय सीमा से पहले या बाद अथवा प्रतिबंधित पटाखों को जलाया गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि तय समय पर ही पटाखे चलाए जाएं। इसे लेकर एरिया थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शहर में लगभग 800 पुलिसकर्मी दिवाली पर तैनात रहेंगे। वहीं पांच डीएसपी, 27 थाना प्रभारी/ इंस्पेक्टर भी शहर की सुरक्षा में सड़कों पर उतरेंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कोई असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए। शहर में 42 फ्लोटिंग नाके लगाए गए हैं। 18 सरहदी जगहों पर विशेष नाके भी लगे हुए हैं। शहर में पीसीआर की गश्त भी बाजारों और बाकी संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई है। पीसीआर की विशेष चीता मोटरसाइकिलें भी गश्त पर हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार पर ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। आदेश के अनुसार सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी। पिछले वर्ष चंडीगढ़ पुलिस ने दिवाली वाले दिन आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51-बी के तहत दो मामले दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
लड़ी जलाने की नहीं अनुमति
इन आदेशों में लड़ी जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। पटाखों की लड़ी से काफी अधिक वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है। लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की तरफ से ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। वहीं सिर्फ तय पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। चंडीगढ़ में ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से पटाखों को लेकर किसी भी तरह के ऑनलाइन आर्डर नहीं लिए जाएंगे। प्रशासन ने इस पर रोक लगाई हुई है। इसके अलावा साइलेंस जोन में पटाखों को जलाने की अनुमति नहीं है। अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ सेंटर्स, शिक्षण संस्थान, कोर्ट व धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में इस पर रोक रहेगी।










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