
आतिशबाजी।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने दशहरे के अवसर पर शाम चार से छह बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है। निर्धारित समय से पहले और बाद में पटाखे जलाने पर प्रशासन चालान कटेगा। इससे पहले बीते छह अक्तूबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक दशहरे के दिन सिर्फ रावण और अन्य पुतलों के अंदर ग्रीन पटाखे जलाने जाने की अनुमति दी गई थी। बाहर पटाखे जलाने की मनाही थी।
सोमवार को जिला न्यायिक दंडाधिकारी विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में दशहरे पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसकी समय सीमा शाम 4 से 6 बजे तक रहेगी। वहीं, दिवाली पर इससे पहले जारी अधिसूचना पर अमल किया जाएगा। इसके तहत रात 9 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
पटाखे चलाने की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का हवाला दिया गया है। इसके तहत सीएसआईआर-नीरी की ओर से सत्यापित ग्रीन पटाखे ही शहर में फोड़े जा सकेंगे। प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की लड़ी को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं, लाइसेंस धारकों को ही शहर में पटाखे बेचने की अनुमति होगी। पुलिस को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया गया है।









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