चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कॉलोनी नंबर-4 के पास ट्रक की टक्कर से जान गंवाने वाले एक्टिवा सवार के परिजनों को 78 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। दायर मामले के तहत हादसा करीब पांच साल पहले नवंबर 2019 को उस समय हुआ, जब मलोया के रहने वाले देवनाथ यादव (45) एक्टिवा पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था। जैसे ही वह कॉलोनी नंबर-4 लाइट प्वाइंट के पास पहुंचा, उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से वह एक्टिवा समेत सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान ट्रक का पिछला टायर उसके सिर के ऊपर से होता हो गुजर गया। हादसे के बाद उसे तुरंत सेक्टर-32 के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार ने डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
पीड़ित परिवार की ओर से दायर की गई याचिका में कहा कि यह हादसा आरोपी ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार ट्रक चलाने के चलते हुआ। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ वह मोहन सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था जबकि हादसे के वक्त उक्त ट्रक को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 का रहने वाला पन्ने लाल चला रहा था। वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से केस को खारिज करने की मांग की गई। लेकिन मामले में सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 78.23 लाख की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।