केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है. वहीं ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है. वहीं ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है. ED का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. केजरीवाल का खाना तीन बार चेक किया जाता है. तब उनको खाना दिया जाता है.