चंडीगढ़। गर्मी शुरू होते ही शहर के कुछ हिस्सों में लो प्रेशर से पानी आने की शिकायत नगर निगम को मिलने लगी है। इस देखते हुए निगम ने 15 अप्रैल से 30 जून के बीच पीने के पानी से गाड़ी धोने, पौधों को पानी देने आदि पर रोक लगा दी है। ऐसा करते पाए जाने पर निगम की टीम 5512 रुपये का मौके पर ही चालान काटेगी। यह निगम पानी के बिल में जोड़कर भेजेगा।
निगम ने जलापूर्ति समय के दौरान लॉन्स में पानी देने, कोर्टयार्ड और गाड़ियों की धुलाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इन कामों के लिए पानी की खपत को पानी की बर्बादी एवं दुरुपयोग माना जाएगा और इसके लिए जलापूर्ति बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें मौके पर ही 5512 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इस जुर्माने की राशि को पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। निगम की तरफ से कहा गया है कि अगर एक बार चालान काटने के बाद भी व्यक्ति पानी को बर्बाद करता हुआ दिखेगा तो बिना अग्रिम सूचना दिए उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा जांच के दौरान किसी को बूस्टर पंप, होज पाइप आदि का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो वह तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निगम की तरफ से कहा गया है कि पानी को बचाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा।
टैंकी लीक या मीटर से लीकेज पर भेजा जाएगा दो दिन का नोटिस
नगर निगम की तरफ से एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। कहा गया है कि किसी अन्य कारण के द्वारा पानी की बर्बादी या दुरुपयोग, ओवरहेड या अंडरग्राउंड पानी के टैंकों से ओवरफ्लो, वाटर मीटर चेंबर से लीकेज, कूलर से लीकेज या ओवरफ्लो, टैब न लगाने की वजह से होने वाली पानी की बर्बादी और पानी की आपूर्ति वाली लाइन पर सीधे बूस्टर पंप का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पाए जाने पर नगर निगम की तरफ से पहले दो दिन का नोटिस और गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर दो दिन में भी गलती न सुधरी को 5512 रुपये का चालान काटा जाएगा। यह बिल में जोड़कर भेजा जाएगा।