चंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 24.77 लाख का मुआवजा मिलेगा। चार साल पहले पंचकूला के गांव भूड निवासी पवन कुमार (36) की कार को बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में पवन की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की अपील को लेकर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने जिस वाहन से हादसा हुआ था, उसकी बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। मृतक पवन कुमार पेशे से ट्रक चालक था। ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में मृतक की पत्नी मैना देवी ने बताया कि चार व पांच फरवरी 2020 की रात को पवन कुमार ने ट्रक को गांव लोटन स्थित कुलदीप सिंह के घर पर खड़ा किया था। वहां से वह आल्टो कार लेकर गांव हुसैनी में किसी के जन्मदिन समारोह में गया था। वहां पवन का भाई चमन लाल भी था। समारोह में शामिल होने के बाद रात को पवन अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था और उसका भाई बाइक पर उसके पीछे आ रहा था। रायपुररानी के पास बोलेरो मैक्सी ट्रक (एचआर-65-ए-0593) के चालक ने पवन की कार को जोरदार टक्कर मार दी। उस समय बोलेरो को अंबाला का बरखा राम चला रहा था। दोनों वाहनों की टक्कर में पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, बोलेरो चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। पवन के भाई चमन लाल ने उसे एंबुलेंस से सिविल अस्पताल नारायरणगढ़ पहुंचाया। डाक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जीएमसीएच सेक्टर-32 रेफर कर दिया। इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई।
परिवार ने की थी 60 लाख रुपये मुआवजे की मांग
परिवार ने आरोप लगाया कि बोलेरो चालक की लापरवाही व तेज गति की वजह से हादसा हुआ। पवन कुमार ट्रक चालक था और पंद्रह हजार रुपये प्रति माह कमाता था। परिवार में पत्नी, दो बच्चे और बुजुर्ग मां हैं, जिनकी जिम्मेदारी पवन कुमार पर थी इसलिए परिवार ने 60 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।