राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को घातक विस्फोटक, ड्रोन और अन्य उपकरण की सप्लाई करने के आरोप में शुक्रवार को आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. ये सभी नक्सली संगठन के लिए एक कूरियर के तौर पर काम कर रहे थे.
NIA ने इन सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 120(बी), 143, 147, 148 आर/डब्ल्यू 149, टीएसपीएस अधिनियम की धारा 8 (i)(ii), ईएस अधिनियम की धारा 5, 10 और 13 के तहत गिरफ्तार किया है. इन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967 यानी UAPA की धारा 18 और 20 के तहत भी कार्रवाई की गई है.
सभी आठ आरोपी प्रतिबंधित संगठन के लिए कूरियर के रूप में काम कर रहे थे. उनमें से तीन को विस्फोटक, ड्रोन और एक लेथ मशीन की सप्लाई करते वक्त रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य लोगों को बाद में पकड़ा गया.
एनआईए की जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीन लोगों पुनेम नागेश्वर राव, देवनुरी मल्लिकार्जुन राव और वोलेपोगुला उमाशंकर के कब्जे से बरामद विस्फोटक सामग्री उन्हें आरोपी जन्नू कोटि, अरेपल्ली श्रीकांत, तल्लापल्ली अरोग्यम और बोन्था महेंद्र ने सप्लाई की थी.
बाद के चार लोगों ने सोनाबोइना कुमारस्वामी से सामान खरीदा था, जिनके पास विस्फोटकों का कारोबार करने का लाइसेंस था. जांच से पता चला है कि पुनेम, देवानुरी और वोलेपोगुला की कूरियर तिकड़ी ने मार्च 2023 में माओवादियों को एक ड्रिलिंग मशीन खरीद कर सप्लाई की थी.
आरोपियों ने वामपंथी चरमपंथी संगठन सीपीआई (माओवादी) को सप्लाई करने के लिए मई 2023 में एक लेथ मशीन खरीदी थी. इन आरोपियों ने मई 2023 में माओवादियों के लिए एक ड्रोन भी खरीदा था, जिसका मकसद जंगल के अंदर सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जासूसी करना था. इसके बाद उन्हें सह-आरोपियों से सुरक्षा बलों पर हिंसक हमले करने के लिए विस्फोटक सामग्री मिली थी, जिसे भूमिगत हो चुके आरोपी माओवादियों को सप्लाई किया जाता था.
एनआईए की जांच के अनुसार, गिरफ्तारी के समय तीनों आरोपी अपने साथ जो नकदी ले जा रहे थे, उसे देसी हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाना था. ताकि वो हथियार भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके.
इस संबंध में पहले 5 जून 2023 को तेलंगाना के चेरला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद 3 अगस्त को एनआईए ने इस केस की कमान अपने हाथों में ले ली थी. शुक्रवार को दायर की गई चार्जशीट में सभी आठ गिरफ्तार आरोपियों के नाम आईपीसी की धारा 120बी, 465 और 471, यूएपीए की धारा 18 और 39 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत शामिल किए गए हैं.
सीपीआई (माओवादी) संगठन के भारत विरोधी नापाक मंसूबों को उजागर करने और उसे तबाह करने के लिए आगे की जांच जारी है.