Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
– फोटो : File Photo
विस्तार
पंजाब विधानसभा सत्र की लाइव कवरेज के दौरान सिर्फ सरकार और उनके नेताओं को दिखाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी के साथ चार सप्ताह बाद बहस करने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें: Chandigarh: सेक्टर 40 में स्कूल के पास खुदाई के दौरान टूटी पाइपलाइन, गैस लीक होने से बच्चों में मची भगदड़
हाईकोर्ट ने बाजवा के वकील से पूछा कि विधानसभा की लाइव कवरेज करने का जिम्मा किसका है। इसके जवाब में वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके पास जानकारी ही नहीं है तो हाईकोर्ट में याचिका दायर करना क्या उचित है।
हाईकोर्ट ने बाजवा के वकील को सलाह दी कि वह चार सप्ताह के भीतर आरटीआई से इस बारे में सूचना एकत्रित करें और उसके बाद इस मामले में बहस करें। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि उनकी याचिका अमान्य बनती है। इस बारे में कोई कानून नहीं है तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती कैसे दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने बाजवा के वकील को इन सभी सवालों के जवाबों के साथ चार सप्ताह के बाद हाईकोर्ट आने की सलाह देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।