अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर पूजा सियाल ग्रेवाल ने आदेश जारी किए हैं कि श्री आनंदपुर साहिब के 3 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित सभी शराब के ठेके 29 नवंबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह पाबंदी पंजाब आबकारी अधिनियम-1954 के तहत लगाई गई है।
आदेशों के अनुसार इस अवधि में ठेकों, अहातों, भंडारण स्थलों और होटलों में किसी भी तरह की शराब की बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समारोह को देखते हुए लिया गया है, जो 21 से 29 नवंबर 2025 तक श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब में आयोजित किया जा रहा है।
प्रशासन के अनुसार, देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, और ऐसे धार्मिक आयोजनों में शराब के सेवन से आने वाले व्यक्ति श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर सकते हैं तथा अमन-कानून की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।


























