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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आवेदक को दिल्ली सरकार के प्राधिकरण के समक्ष अभिवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी। जिसने पहले दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी थी। आवेदक नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन ने तर्क दिया था कि 7 अप्रैल 2015 से लागू प्रतिबंध को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
अप्रैल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया था जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से यहां वाहनों के प्रदूषण के स्तर को कम करने और मॉडर्न वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया था।