पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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जलियांवाला बाग और विरासत-ए-खालसा की तर्ज पर मुफ्त प्रवेश के प्रावधान की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस संबंध में याची के 28 नवंबर 2023 को सौंपे मांगपत्र पर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
कपूरथला निवासी नितिन मट्टू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए बताया कि करतारपुर के जंग-ए-आजादी मेमोरियल को आम जनता के लिए खोलने के साथ ही टिकट का प्रावधान कर दिया गया है। वयस्क के लिए 100 तो बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट लगाई गई है।
याची ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए यह नि: शुल्क होना चाहिए क्योंकि यह स्मारक आजादी के संघर्ष में पंजाब के योगदान का प्रतीक है। जब अमृतसर का जलियांवाला बाग, विरासत-ए-खालसा और खटकड़कलां का स्मारक सभी के लिए खुला है और कोई टिकट नहीं है तो इस जंग-ए-आजादी मेमोरियल में भी टिकट नहीं होनी चाहिए।
याची ने इस मेमोरियल में आम लोगों के लिए मुफ्त प्रवेश का प्रावधान करने की मांग को लेकर 28 नवंबर 2023 को मांगपत्र भी दिया था लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद अहम मानते हुए अब पंजाब सरकार को याची के सौंपे गए मांग पत्र पर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस याचिका का निपटारा कर दिया है।