
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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अजनाला में पुलिस थाने पर हमले के दो आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था और ऐसे में आरोपी को जमानत न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा। आरोपियों ने राज्य की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी है और ऐसे में हम आंखें नहीं मूंद सकते।
याचिका दाखिल करते हुए जगदीश व पुरुषोत्तम ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले में याचिकाकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ता शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के वॉलंटियर हैं और ऐसे में सत्तासीन दल उन्हें इस मामले में फंसा रहा है। वह उस दिन घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे।
उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। समर्थक अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे।


























