पंचकूला। पिंजौर में स्कूली छात्रा का पीछा करने, अभद्र व्यवहार करने और परेशान करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, बीएनएस की धारा 126(2) के तहत एक महीने का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला 5 जुलाई 2025 का है। पिंजौर के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपनी मां के साथ पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता और अश्लील इशारे व फब्तियां कसता था। घटना वाले दिन आरोपी ने स्कूल के बाहर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और घर लौटते समय उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद























